दीपावली पर्व पर उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण

दमोह। कलेक्टर तरुण राठी द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ.संगीता त्रिवेदी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दमोह राकेश अहिरवाल ने दमोह शहर में अलग-अलग स्थानों पर निरीक्षण कार्यवाही करते हुए मावा एवं दूध से निर्मित मिठाइयों के नमूनें जांच हेतु लिए हैं।
दमोह जिले के उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित मिठाईयां उपयोग हेतु उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दमोह शहर की विभिन्न मिष्ठान दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया है। इस मौके पर दमोह शहर में राकेश अहिरवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने राय चौराहा, दमोह स्तिथ जय सियाराम स्वीट्स से दूध का हलवा स्वीट एवं मोरगंज गल्ला मंडी के सामने,स्टेशन रोड,दमोह स्थित जय सियाराम मिष्ठान भंडार से दूध बर्फी स्वीट का नमूना जांच हेतु लिया है। इन मिठाइयों के नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने सभी मिठाई दुकानों पर लूज़ मिठाइयों की वैधता (बेस्ट बिफोर डेट) की जानकारी संबंधित डिस्प्ले बोर्ड /स्लिप की जांच की। सभी दुकानों पर वैधता संबंधित जानकारी मिठाई ट्रे एवं काउंटर पर अंकित एवं लगी हुई पाई गई। उक्त मिठाई दुकानों का फोस्कोरिस एप्प की सहायता से ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों के संबंध में संबंधित दुकानदारों को धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने समस्त मिठाई विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित मिठाईयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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