3 मई तक जिले में रहेगा पूर्ववत लॉकडाउन, अत्यावश्यक सेवाओं में मिलेगी छूट

कटनी।  कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा टला नहीं है। सभी की जागरुकता और परिश्रम की पराकाष्ठा के फलस्वरुप कटनी जिला अभी तक संक्रमण मुक्त ग्रीन जोन में रखा जा सका है। जरा सी चूक और शिथिलता गंभीर संकट पैदा कर सकती है। एमएचए की गाईडलाईन के अनुसार जिले में 3 मई तक पूर्ववत लॉकडाउन रखा जायेगा। गाईडलाईन में वर्णित आवश्यक सेवाओं के विषयों में जिले के परिदृश्य को सामने रखकर पूर्ण सावधानियों और बचाव के साधनों की शर्तों के साथ अनुमति दी जायेगी। लॉकडाउन अवधि में शासन और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन 3 मई तक जिले में पूर्ववत किया जायेगा। इस आशय का निर्णय सोमवार को कलेक्टर शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये। इस मौके पर विधायक संदीप जायसवाल, प्रणय प्रभात पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार, अपर कलेक्टर साकेत मालवीय, वन मण्डलाधिकारी राजेश राय, सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, रामरतन पायल, पीताम्बर पोपटानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, एसडीएम बलबीर रमन, आयुक्त नगर निगम आर0पी0 सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 एस0के0 निगम, उप संचालक कृषि ए0के0 राठौर, महाप्रबंधक उद्योग अजय श्रीवास्तव, खनिज अधिकारी संतोष सिंह, देवानन्द आसरानी, पद्मेश गौतम, आशीष कन्देले, अभिषेक ताम्रकार भी उपस्थिति थे।

            जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में एमएचए की गाईडलाईन के अनुसार 20 अप्रैल के बाद अत्यावश्यक सेवाओं में सशर्त और जिले के परिदृश्य में छूट दी जा सकने वाली गतिविधियों के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण जिले में पूर्ववत लॉकडाउन रखा जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योग धन्धों को सोसल डिस्टेन्स और गाईडलाईन का पालन कर आवश्यक शर्तों के साथ परिचालन किया जा सकता है। वन विभाग के तहत वनोपज संग्रहण और गेहूं उपार्जन तथा मण्डियों में सौदापत्रक एवं किसानों के स्थानीय खरीदी को प्रोत्साहित कर अनाज खरीदी का कार्य भी निर्धारित शर्तों के अध्यधीन होगा। खेती-किसानी के लिये यंत्रों का उपयोग तथा किसानी से संबंधित बीज-खाद, कीटनाशक की दुकानें सुरक्षा नियमों का पालन करते हुये संचालित रखी जा सकेगी। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में लगभग 90 प्रतिशत रबी फसलों की कटाई हो चुकी हैं हार्वेस्टर के लिये कृषि कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

            उद्योग और खनिज सेक्टर के संबंध में गाईडलाईन के अनुसार निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को स्थानीय मजदूरों के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग, स्थानीय आश्रय प्रबंध, मेडिकल जांच और सभी शर्तों के पालन के साथ अनुमति दी जायेगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे आटा, दाल, चावल मिल की अत्यावश्यक विनिर्माण इाकईयों को भी इन्ही शर्तों पर संचालन की अनुमति दी जायेगी। शहरी क्षेत्रों में स्थापित उद्यमों को अनुमति नहीं दी जायेगी। नगर निगम की पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई और विद्युतीकरण के कार्य जारी रहेंगे। निर्माण कार्य 3 मई के बाद शुरु होंगे। शहर के आरओबी जैसे कार्य जो नो-ट्रैफिक में किया जा सकते हैं, उन्हें निर्धारित शर्तों और सावधानियों के पालन की शर्त पर अनुमति दी जायेगी। शहर में अत्यावश्यक सेवा की सब्जी, दूध, दवा, कृषि कार्य संबंधी और होमडिलेवरी की प्राथमिकता में किराना दुकानें निर्धारित समयावधि तक खुली रखने की अनुमति होगी।

            कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि 3 मई तक जिले में लॉकडाउन जारी रहेगा और इस दौरान शासन, जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देश और प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन पूर्ववत कराया जायेगा। लॉकडाउन अवधि में लागू दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर धारा 188, धारा 144 के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन नियमों के तहत भी सख्त कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मुख्य चिकितसा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 एस0के0 निगम ने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की उपलब्ध सेवाओं की जानकारी में बताया कि जिले में कोविड केयर सेन्टर के रुप में 232 बैड कोरोन्टाईन औश्र 200 बैड आईसोलेशन के लिये उपलब्ध हैं।

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