ई-पास प्राप्त कर लौट सकते हैं अपने घर – ज्योतिरादित्य सिंधिया

भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मध्यप्रदेश के निवासी ई-पास प्राप्त कर अपने घर लौट सकतें हैं। सिंधिया ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए मध्यप्रदेश के लोग जो अपने संसाधनों के माध्यम से घर लौटना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी वेबसाइट http://mapit.gov.in/covid-19 पर अपने गृह जिला के कलेक्टर को आवेदन देकर ई-पास प्राप्त कर सकते हैं।

सिंधिया ने कहा है कि आप लोग देश के विभिन्न हिस्सों में किसी न किसी कारण से फंसे हुए हैं। आपकी परेशानी से केंद्र व राज्य सरकार वाकिफ है। और दोनों सरकारें आपको अपने घर पहुंचाने के लिए हर स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है।

पास जारी करने की प्रक्रिया –

यदि आवेदक द्वारा इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन जिले से या इन जिलो के लिए ” Personal Emergency -Death” या “Personal Emergency-Other” उद्देश्‍य से आवेदन किया जा रहा है तो सर्वप्रथम उस आवेदन को सम्बंधित जिला अधिकारी द्वारा राज्य स्त्तरीय अधिकारी को “अनुशंसित” किया जायेगा । राज्य स्‍तर से अनुमोदन प्राप्‍त होने के पश्चात् जिला अधिकारी पास की हस्‍ताक्षरित प्रति अपलोड कर सकेंगे । उक्‍त तीन जिलों से सम्बंधित अन्‍य श्रेणी के आवेदन का निराकरण संबंधित जिले के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।
अन्‍य जिलों के लिए सभी श्रेणियों के आवेदन पर संबंधित जिले स्‍तर के अधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा ।
अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आने हेतु किये गए आवेदन की अनुमति गंतव्य जिले के जिला स्तर अधिकारी द्वारा दी जाएगी । परंतु प्राप्‍त आवेदन यदि “Personal Emergency – Death” या “Personal Emergency-Other” उद्देश्‍य के लिए इंदौर, भोपाल, उज्जैन जिले हेतु है तो आवेदन का निराकरण बिंदु क्रं 1 पर दिये गये निर्देश अनुसार किया जाएगा ।
इंदौर, भोपाल, उज्जैन के लिए वर्तमान स्थिति में “Migrant/ प्रवासी” श्रेणी के आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे ।

साभार – pradeshkidhadkan.com

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