लोकसभा निर्वाचन 2024: उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 13 मई को होगा मतदान, 4 जून को होगी मतगणना

उज्जैन : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन श्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने शनिवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया प्रतिनिधियों को जिले में लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

     कलेक्टर श्री सिंह ने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 18 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की सविंक्षा 26 अप्रैल को की जाएगी। नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल रहेगी। उज्जैन जिले में 13 मई को मतदान किया जाएगा। मतगणना 4 जून को इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में संपन्न की जाएगी।

2077 मतदान केंद्रों पर किया जाएगा मतदान

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि 13 मई को उज्जैन  संसदीय क्षेत्र में 2077 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। जिसमें प्रमुख रूप से विधानसभा नागदा खाचरोद में 271, महिदपुर में 262, तराना में 238 ,घट्टिया में 279, उज्जैन उत्तर में 257, उज्जैन दक्षिण में 285, बड़नगर में 232 एवं आलोट में 253 मतदान केंद्र शामिल हैं । जिले में अभी तक 310 क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। 2077 मतदान केंद्रों के लिए कुल 209 सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं।

1772734 मतदाता करेंगे मतदान

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि आलोट विधानसभा सहित उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 8 फरवरी 2024 की स्थिति में 1772734 मतदाता हैं, जिसमें 895392 पुरुष, 877267 महिलाएं एवं 75 अन्य शामिल हैं। उज्जैन के मतदाताओं जेंडर रेशों 980 है और सर्विस वोटर की संख्या 1643 हैं। 

29 एफएसटी, 38 एसएसटी एवं 17 चेक पोस्ट बनाएं

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता का प्रभावी ढंग से क्रियान्वन करने के लिए 29 एफएसटी  एवं 28 एसएसटी दल ( स्थैतिक निगरानी दल)का गठन किया जाएगा जो 18 अप्रैल से सक्रिय होगी। सीमाओं पर 17 चेक पोस्ट का गठन किया जा चुका है।

85 प्लस आयु के 12724 मतदाता, 13097 पीडब्ल्यूडी वोटर्स

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि उज्जैन लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 85 प्लस आयु के मतदाताओं की संख्या 12724 है जिनमें 3931 पुरुष एवं 8793 महिलाएं शामिल है। पीडब्ल्यूडी वोटर्स 13097 हैं,जिन्हें 12 डी का आवेदन जमा करने पर घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कन्ट्रोल रूम 24×7 सतत कार्यरत रहेगा

जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 123 पर स्थापित किया गया है। श्रीमती विनीता रॉय, सहायक संचालक कृषि (मो.-9926464057) कंट्रोल रूम की प्रभारी रहेगी। कन्ट्रोल रूम 24×7 सतत् कार्य करेगा। कंट्रोल रूम के नंबर 0734-2527410, 2527411, 2527412, 2527413, 2527414 रहेंगे।

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया की आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए धारा 144, शस्त्र नियंत्रण, कोलाहल नियंत्रण, आदि प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये गये हैं।

अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों की सुविधा के लिये सुविधा पोर्टल

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की सुविधा के लिये सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन ऑनलाइन जमा कर सकते है तथा इसी पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभाओं व रैलियों व अन्य कार्यों की अनुमतियों के लिये आवेदन करना होगा।

अभ्यर्थियों के एफिडेविट पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे

आयोग द्वारा केंडिडेट एफिडेविट पोर्टल https://affidavit.eci.gov.in/  तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर अभ्यर्थियों की प्रोफाइल, नामांकन का स्टेटस तथा उनके द्वारा प्रस्तुत एफिडेविट ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।

आमसभा व रैलियों के लिये ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था

आमसभाओं व रैलियों की अनुमति के लिए ऑनलाइन व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से की गई है। ये अनुमतियां ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ सिद्धांत के आधार पर दी जायेगी। 

प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिये कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही  जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही जिले में धारा 144 लागू किये जाने से प्रतिबंधात्मक आदेश भी प्रभावी हो गये है। जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये गये है। लायसेंस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। अब जिले में अस्त्र शस्त्रों के परिवहन व प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, सराय, धर्मशालाओं में रूकने वाले यात्रियों की जानकारी होटल संचालकों को निकटतम थाने में देना अनिवार्य होगी। 

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही

लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस अधिनियम के तहत सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

सी-विजिल एप या दूरभाष पर कर सकते है शिकायत

लोकसभा निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी शिकायत ‘‘सी-विजिल’’ एप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इस एप में आवेदक को शिकायत संबंधी फोटो अथवा वीडियो उसकी लोकेशन के साथ अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग के दूरभाष क्रमांक 1950 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 

शिकायत प्रकोष्ठ

निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ स्मार्ट सिटी कार्यालय पर स्थापित किया गया है। श्री धीरेन्द्र पाराशर डिप्टी कलेक्टर (मो.-9425364166) प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं श्री आर.पी.एस. नायक उप संचालक कृषि सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे। जिला कांटेक्ट सेंटर का नंबर 1950 है। उक्त सेंटर नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष कमांक 129 पर स्थापित किया गया है। 

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